कपास व्यापारी एकमुश्त टैक्स अदा कर ले सकेंगे लाईसेंस: मनोहर लाल
कपास व्यापारी एकमुश्त टैक्स अदा कर ले सकेंगे लाईसेंस: मनोहर लाल
सीएम ने व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों के साथ की बैठक
चंडीगढ़, 17 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब कपास पिराई का कार्य करने वाले व्यापारी प्रदेश में एकमुश्त टैक्स अदा कर लाइसेंस ले सकेंगे। इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा और सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित आवास पर भारतीय व्यापार मण्डल एवं हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी दलाल, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक टी.एल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ भी इस मौके पर मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब कपास पिराई करने वाले व्यापारी प्रति यूनिट एक्पेलर पर 42 हजार रुपए का एकमुश्त टैक्स अदा करके लाइसेंस ले सकेंगे और प्रत्येक वित वर्ष में यह टैक्स देंगे। यह निर्णय तीन साल के लिए लागू होगा। इसके बाद टैक्स की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाकर पिराई करने वाली कपास युनिट को एल-1 फार्म भरना अनिवार्य होता है। अब इस निर्णय से एल-1 फार्म नहीं भरना पड़ेगा। इस प्रकार बिनौला ऑयल मिल्स की प्रोसेंसंग फीस के रूप में प्रति यूनिट सरकार को 42000 रुपए का राजस्व मिलेगा। प्रदेश में लगभग 453 क्रशिंग यूनिट व 1520 एक्पेलर युनिट हैं।
इस निर्णय पर भारतीय व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का आभार व्यक्त किया। बैठक में भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार तायल, चेयरमैन विकास अग्रवाल, उपप्रधान राजेश चौधरी, राजेश बंसल सुभाष बंसल, गजानन्द, संतु सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे।